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कन्यादान हथलेवा योजना

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वर्ष 1997-98 में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना प्रारम्भ की गई।
वर्ष 2005 में बी.पी.एल परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना (सहयोग योजना) प्रारम्भ की गई। वर्तमान स्थिति :-
वर्ष 2016-17 में उक्त दोनो योजनाओं को एकीकृत कर सहयोग एवं उपहार योजना नाम से संशोधित दिशा निर्देश जारी किये गये।
विभाग के संशोधित आदेश कमांक 26019 दिनांक 29.04.2020 के द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना में लाभान्वित वर्गों एवं अनुदान में वृद्धि की गयी है।
विभाग के पत्रांक 49969 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तन कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया गया है।
योजना में पात्रता / श्रेणी :-
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर।
2. शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं के विवाह पर
3. महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह परदेय सहायता राशि
विभाग के आदेश क्रमांक 26019 दिनांक 29.04.2020 के द्वारा उक्त योजना में निम्न वर्गों को लाभ दिये जाने का प्रावधान है-
आवेदनकर्त्ता :-
योजना में आवेदक विवाह योग्य कन्या के पिता/माता / संरक्षक अथवा अनाथ कन्या स्वयं भी आवेदन कर सकती है।
योजना की पात्रता-
1. इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी।
2. यह योजना एक परिवार की केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर।
4. शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं के विवाह पर
5. महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर
6. आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिये। पात्रता निम्नानुसार होगी:-
1. महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
11. विधवा की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रुपये से अधिक हो
17. परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो।
7. ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देना चुका है परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपये 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है,
उन्हें योजनान्तर्गत उनके संरक्षक एवं स्वयं के द्वारा आवेदन करने पर विभागीय आदेश 20019, दिनांक 29.04.20 के बिन्दु संख्या 04 अनुदान के उपबिन्दु 02 में देय कस होगी।
योजना में आवेदन पारने की प्रक्रिया ई-मित्र कियोस्क अथवा स्वयं के द्वारा SSO ID तैयार (sso id create ) कर SIMS पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन किया जायेगा
तथा प्राभी द्वारा योजना को संबंध में जानकारी हेतु गुगल प्ले स्टोर से नम्बर 9462745980 Install करने पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की सम्पूर्ण जानकारी Chatbot के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31.000/-
दसवी पास कन्या को 10,000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कुल 41.000/-
एवं स्नातक पास कन्या को 20,000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कुल 51,000/- देय है।
2. शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों,
पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं के विवाह पर तथा महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 21,000/-, दसवी पास कन्या के विवाह पर 10,000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कुल 31,000/-
स्नातक पास कन्या के विवाह पर 20,000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कुल 41,000/- दिये जाने का प्रावधान है।